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*किस श्रेणी का कितना बढ़ा रेल किराया

*किस श्रेणी का कितना बढ़ा रेल किराया*

 

🎇 त्रिलोक न्यूज़ चैनल

 

साधारण श्रेणी में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं; 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये और 2500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपये तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये , रेल मंत्रालय ने 01 जुलाई 2025 से यात्री ट्रेन सेवाओं के मूल किराए को युक्तिसंगत बना दिया है। संशोधित किराए भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ (आईआरसीए) द्वारा जारी अद्यतन यात्री किराया तालिका पर आधारित हैं।

 

किराया युक्तिकरण की मुख्य विशेषताएं (1 जुलाई 2025 से प्रभावी):

 

उपनगरीय एकल यात्रा किराये और सीज़न टिकटों (उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्गों के लिए) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

 

साधारण गैर-एसी श्रेणियों (गैर-उपनगरीय रेलगाड़ियों) के लिए:

 

द्वितीय श्रेणी: प्रति किलोमीटर आधा पैसा बढ़ाया जाएगा, यह निर्भर करेगा

500 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं

501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये की बढ़ोतरी

1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपये की बढ़ोतरी

2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की बढ़ोतरी

स्लीपर क्लास: 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी

प्रथम श्रेणी: 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए (गैर-एसी):

 

द्वितीय श्रेणी: 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि

स्लीपर श्रेणी: 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि

प्रथम श्रेणी: 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि

एसी श्रेणी के लिए (मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें):

 

एसी चेयर कार, एसी 3-टियर/3-इकोनॉमी, एसी 2-टियर, और एसी फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास/एग्जीक्यूटिव अनुभूति: 02 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी

 

संशोधित श्रेणी-वार किराया संरचना के अनुसार किराया संशोधन प्रमुख और विशेष ट्रेन सेवाओं जैसे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम कोच, अनुभूति कोच और सामान्य गैर-उपनगरीय सेवाओं पर भी लागू होता है।

 

सहायक शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं:

 

आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे।

जीएसटी नियमों के अनुसार लागू रहेगा।

किराया राउंडिंग सिद्धांत मौजूदा मानदंडों के अनुसार बने रहेंगे।

कार्यान्वयन

 

संशोधित किराया 01.07.2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकट किराये में बिना किसी सुधार के मौजूदा किराए पर वैध रहेंगे। पीआरएस, यूटीएस और मैनुअल टिकटिंग सिस्टम को तदनुसार अपडेट किया जा रहा है।

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